धारा 302 ipc murder केस में ले 45 दिन की इंटरिम बैल और 8 सप्ताह का पैरोल lock down के दौरान ?
हाइलाइट्स :-
दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट क्या है ?
दिल्ली पावर कमिटी ने क्या आदेश दिया ?
45 दिन की बैल और 8 सप्ताह का पैरोल कैसे ले ?
दुबारा बैल को एक्सटेंड कैसे करवाए ?
दिल्ली के अलावा बाकी स्टेट में कैसे बैल और पैरोल ले ?
जजमेंट की कॉपी
जैसे की आप जानते है की covid 19 कोरोना की वजह से देश भर में lock down चल रहा है | जिसके कारण पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश से देश भर में 7 साल से कम सजा वाले मुजरिमों को पर्सनल बैल बांड पर छोड़ दिया गया है | ऐसे में अब 23 मार्च 2020 को Delhi high court की एक जजमेंट आई है जो की कहती है की आप मर्डर केस में भी 45 दिन की इंटरिम बैल और 8 सप्ताह का पैरोल ले सकते है | आइये जाने इसके बारे में ?
दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL फाइल होती है | जो की एक मर्डर केस में सजा काट रहे मुजरिम को मानवता के आधार पर कोरोना बिमारी का आधार बना कर लगाई गई होती है | इस PIL में तारीख 23.03.2020 को एक जजमेंट आती है | जो की जस्टिस हेमा कोहली और सुब्मोनिय्म प्रसाद जी के द्वारा पास की गई होती है | केस की डिटेल है :-
Delhi High court
W.P. (C) 2945 /2020
Shobha gupta & ors versus U.O.I. & ors.
dated 23.03.2020
दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट क्या है ?
इस जजमेंट के अनुसार दोषी व्यक्ति जो की धारा 302 ipc murder केस में सजा काट रहा था उसे 8 सप्ताह की पैरोल देने के आदेश पारित किये गये थे और साथ ही इस शर्त पर की वो किसी और केस में ट्रायल पर नही हो और उसका जेल में व्यवहार भी अच्छा हो | साथ ही ये भी कहा गया की ये परोल उसको साल में मिलने वाली दो परोल से अलग गिनी जाएगी | इसके साथ ही ट्रायल केस के मुजरिमों के लिए भी इस धारा 302 ipc murder के लिए ये आदेश भी पारित किया की इस धारा में जो मुजरिम पिछले दो साल से सजा काट रहे है और उनके उपर कोई और केस नही है और उनका जेल में स्वभाव भी ठीक है तो उनको भी 45 दिन की इंटरिम बैल ग्रांट कर दी जाए | और साथ ही इसमें इसमें एक दिल्ली पॉवर कमिटी बनाने की बात भी कही गई, की वो इस आदेश की समीक्षा करके एक रिपोर्ट बनाये जिसे लागू किया जा सके |
दिल्ली पावर कमिटी ने क्या आदेश दिया ?
बाद में एक दिल्ली पॉवर कमिटी बनती है जिसमे 07.04.2020 को मीटिंग होती है और इसके बाद तिथि 18.04.2020 फिर 05.05.2020 और अंत में ये कमिटी 18.05.2020 को अपनी फाइनल रिपोर्ट देती है जिसमे कहती है की सभी प्रकार के धारा 302 ipc murder केस में सजा याप्ता मुजरिम और इसी प्रकार के मुजरिम जो की अपनी सजा काट रहे है उनको 8 सप्ताह की पैरोल दे दी जाए | लेकिन इस शर्त पर की उनके खिलाफ कोई भी दूसरा केस पेंडिंग नही हो और जेल में उनका व्यवहार भी ठीक हो | तथा वो परोल साल में मिलने वाली दो परोल में नही गिनी जाए |
इसी के साथ ही धारा 302 ipc murder केस में जो भी ट्रायल केस चल रहे है उनमे बंद मुजरिम अगर केस के चलते 2 साल से ज्यादा समय से जेल में है या फिर इसी प्रकार के हिनिऔस क्राइम से सम्बन्धित लोग जेल में है अगर उनके खिलाफ कोई और केस नही है और उनको कभी पहले भी सजा नही मिली है और उनका स्वभाव भी जेल में ठीक है तो उनको 45 दिन की इंटरिम बैल दे दी जाए और कोरोना के चलते ये समय पर एक्सटेंड हो सकता है |
45 दिन की बैल और 8 सप्ताह का पैरोल कैसे ले ?
45 दिन की इन्त्रिम बैल के लिए आप सबसे पहले आप सेशन कोर्ट में धारा 439 CRPC में एक एप्लीकेशन लगायेंगे जिसमे आप लिखेंगे की आपका क्लाइंट दो साल से ज्यादा समय से जेल में है | और उसके खिलाफ कोई और केस भी नही है | उसका व्यवहार भी जेल में ठीक है | तो उसको डेल्ही हाई कोर्ट की इस जजमेंट के अनुसार और दिल्ली पॉवर कमिटी की रिपोर्ट तिथि 18.05.2020 के अनुसार 45 दिन की इंटरिम बैल दे दी जाए |
ज्यादा जानकारी के लिए आप निचे दिया गया मेरा विडियो भी देख सकते है :-
आप इसकी 4 कॉपी 1+3 कोर्ट में देते है | पहली कॉपी जज साहब के पास रह जाती है है दूसरी कॉपी सरकारी वकील को मिलती है तीसरी कॉपी I.O. को मिलती है और चोथी कॉपी जेल प्रशासन को मिलती है |
अगले दिन इसमें कोर्ट I.O. जो की इस केस का पुलिस ऑफिसर होता है से रिपोर्ट मंगाती है | की वो ये रिपोर्ट दे की इस आवेदनकर्ता के खिलाफ कोई और केस तो pending नही है और जेल प्रशासन से ये रिपोर्ट मंगवाती है की आप ये रिपोर्ट दे की इसके खिलाफ कोई केस तो नही है या फिर पहले भी सजा याप्ता मुजरिम नही रहा हो और इसका व्यवहार जेल में कैसा रहा है |
ये सब रिपोर्ट आने के बाद अगर सब ठीक होता है तो आवेदनकर्ता को बैल मिल जाती है |
इसमें आको किसी भी प्रकार की जमानती की जरूरत नही होती है | उसी दिन शाम को जेल परसासन मुजरिम से 20 हजार का पर्सनल बांड भरवाकर उसे छोड़ देता है |
परोल के लिए भी आप जेल प्रशासन से आवेदन करके परोल ले सकते है |
दुबारा बैल और परोल को एक्सटेंड कैसे करवाए ?
अगर कोरोना के लिए lock down ऐसे ही चलता रहता है और कल को मुजरिम के 45 दिन पुरे होने वाले है तो हम एक और एप्लीकेशन लगा कर उसकी ये बैल एक्सटेंड करवा सकते है | ऐसे ही हम परोल भी एक्सटेंड करवा सकते है |
दिल्ली के अलावा बाकी स्टेट में कैसे बैल और पैरोल ले ?
फिलहाल ये सुविधा दिल्ली की सेशन कोर्ट में ही है लेकिन आप लोग अगर दिल्ली से बहार के है तो आप लोग सीधे अपने हाई कोर्ट में आवेदन करके 45 दिन की इंटरिम बैल और 8 सप्ताह का परोल ले सकते है | वैसे में तो चाहता हु की आप लोगा अपने स्टेट में भी एक PIL लगाये और वहा भी ये आदेश पारित करवाए ताकि सब लोगो को हाई कोर्ट नही आना हो | क्यकी आपके स्टेट में हाई कोर्ट बहुत दूर होता है साधारण व्यक्ति के लिए बहुत महंगा भी पड़ता है | इसके अलावा lock down के चलते इतनी दूर का सफर भी ठीक नही है | निचे इससे सम्बन्धित विडियो भी दिया गया है आप उसे भी देख सकते है | जजमेंट की कॉपी के लिए निचे blue link पर क्लिक करे ?
जजमेंट के लिए इस blue link पर क्लिक करे
ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉल करके सलाह भी ले सकते है इसक लिए फीस और डिटेल वेबसाइट पर दी गई है ?
जय हिन्द
written by
Advocate Dheeraj Kumar
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Category: CRPC Act
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Sachin bait
Sir muje half murder case mein kisi Ko chhudana hai uske liye kya document Lagege.
Jamun manjuri ke liye documents kya chaiye?
Advocate_Dheeraj
Sachin bait जी,
आप कॉल करके सलाह ले, FIR कॉपी भी दिखाए | डिटेल फी समेत वेबसाइट पर दी गई है