कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) employees provident fund scheme क्या होती है इसके नियम, उदेश्य, उपबंध क्या है तथा कर्मचारी केस कैसे जीते व इसमें सजा का क्या प्रावधान है |
उत्तर :- यह देखने में आता है की कम मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूर की बचत करने की क्षमता भी बहुत कम होती है और सेवानिवृत्त होने या छटनी किए जाने पर उसके पास इतना धन नहीं होता कि वह अपना शेष जीवन और आजीविका का सही तरीके से निर्वाह कर सके | बुडापा शारीरिक रूप से दुखदाई होता है परंतु मजदूर के लिए और भी ज्यादा होता है | इसलिए इन्हीं बातों को देखते हुए सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) चालू की | इसकी स्थापना नवम्बर 15, 1951 में की गयी थी | लेकिन इससे सम्बन्धित कानून 1952 में आया था जो की जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है
कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) क्या है :-
कर्मचारी भविष्य निधि योजना की स्थापना कम्पनी या कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए की गयी थी | तथा किसी भी कारखाने या संस्था का ये कर्तव्य है की अगर उसके पास 20 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत है तो वो उनको कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय के पास रजिस्टर करवाए | अगर कोई कम्पनी ऐसा नही करती है तो वो कम्पनी कानूनी की नजर में दोषी साबित होती है तथा शिकायत करने पर सजा व जुर्माने दोनों के दंड की भागीदार होती है |
कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) मे कैसे पैसा जमा होता है :-
जब कर्मचारी किसी कारखाने या कंपनी में काम करने लगता है तो उसकी बेसिक वेतन का 12 % उसके वेतन से काटा जाता है तथा उसकी कंपनी की तरफ से भी 12 % का ही योगदान दिया जाता है लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) में कंपनी द्वारा सिर्फ 3.77 % ही पैसा जमा करवाया जाता है बाकी का 8.33 % पैसा कर्मचारी सेवा निवर्ती (Employee’s Pension Scheme-EPS) योजना में जमा करवाया जाता है |
इसी धन एकत्रित होने व इस अकाउंट को कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) कहते है इसका संचालन केंद्र सरकार अपनी देख रेख में बोर्ड द्वारा करती है इसमें भारत सरकार द्वारा ब्याज भी दिया जाता है जो की अभी 7.33 % है तथा किसी भी शर्त पर कानूनी रूप से 5.5 % से कम नही होगा |
कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) की निगरानी व प्रबंध की जिम्मेदारी :-
इस योजना के प्रबंध व देख रेख की जिम्मेदारी भारत सरकार के भविष्य संगठन The employee Provident Fund Organization-EPFO की होती है तथा इसके देश के सभी राज्यों व क्षेत्रों में इसके ऑफिस है जो अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली शिकायतों को देखते है इससे कर्मचारी को जोड़ने का जिम्मा कम्पनी का होता है लेकिन चाहे तो कर्मचारी स्वय भी इससे जुड़ सकता है |
कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) का पैसा कब मिलता है :-
(1) जब कोई कर्मचारी अपनी कंपनी को छोड़ता है या कम्पनी से निकला जाता है और उसे अगले 2 महीने से कोई रोजगार नही मिलता है तो वह अपनी भविष्य निधि से पैसा निकाल सकता है (2) अगर कर्मचारी 60 वर्ष की आयु को पार कर जाता है तो सेवा निवार्ति होने पर (3) किसी दुर्घटना के कारण कोई कार्य न कर पाने पर (4) कर्मचारी की मिर्तु होने पर उसके परिजनों को |
क्या कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) में नॉमिनेशन की सुविधा होती है :-
जी हा, अगर कर्मचारी चाहे तो तो वो अपना नोमनी घोषित कर सकता है तथा समय अनुसार उसके नाम में बदलाव भी कर सकता है
क्या कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) में पेंशन मिल सकती है :-
जी हा आप चाहे तो तो आपको इसमें से हर माह पेंशन भी मिलनी शुरू हो सकती है लेकिन उसकी कुछ शर्ते व नियम भी है
- पेंशन मिलने के लिए आपकी उम्र 58 वर्ष होनी जरूरी है इससे पहले आप की पेंशन शुरू नही होगी
- पेंशन मिलने के जरूरी है की आप ने लगातार 10 वर्ष तक किसी कंपनी या कारखाने में नौकरी की है अगर आपने अपनी नौकरी लगातार किसी एक जगह यानि कंपनी में नही की है तो ऐसी स्तिथि में आपका कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) अकाउंट आपकी नई नौकरी की जगह पर ट्रान्सफर हुआ हो
- पेंशन न्यूनतम 1000 रूपए व अधिकतम आपके वेतन के अनुसार ज्यादा भी हो सकती है
- ये पेंशन कर्मचारी को आजीवन मिलती है तथा उसके मरने के बाद उसकी पत्नी को तथा सेवा निवार्ति से पहले मिर्तु होने पर उसके नोमनी को |
क्या कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) में कर्मचारी अपने वेतन का 12 % से भी ज्यादा पैसा कटवा सकता है तथा इसके क्या लाभ होंगे :–
जी हा, कोई भी कर्मचारी अपने वेतन का 12 % से भी ज्यादा पैसा अपने अकाउंट में कटवा सकता है लेकिन उसकी कंपनी उसको अपने फण्ड से उनकी बेसिक सेलरी का सिर्फ 12 % ही देगी तथा उससे ज्यादा का कोई भी शेयर नही देगी | लेकिन केंद्र सरकार सारे फंड पर एक जैसा ही ब्याज देगी लेकिन अगर आप अलग से पैसा जमा करवाते हो जो की आपके वेतन से नही कटा है तो उस पर केंद्र सरकार कभी भी कोई ब्याज नही देती है
क्या कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) से सारा पैसा निकाला जा सकता है :- अगर कर्मचारी ने अपनी लगातार 10 वर्ष की सर्विस पूरी कर ली है तो आपको अपने कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) का पूरा पैसा मिलेगा अन्यथा आपने जितने साल सर्विस की है उसके हिसाब से मिलेगा
क्या नौकरी बदलने के तुरंत बाद अपने कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) से पैसा निकालना क़ानूनी होगा या गैरकानूनी :-
अगर आप नौकरी छोड़ने के बाद अगले 2 महीने तक बेरोजगार हो तो आप 2 महीने के बाद सारा पैसा निकल सकते है लेकिन अगर आपको नौकरी छोड़ने के 2 महीने के अंदर ही नौकरी मिल गई है और आप अपना पैसा निकलते है तो वो गैरकानूनी होगा | इस पर केंद्र सरकार कार्यवाही कर सकती है | लेकिन आमतोर पर कोई कार्यवाही नही करती है |
लेकिन अगर (इम्पलोई पेंशन स्कीम) के पैसो को 10 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है | तो ये पैसा आपको अपनी सेवा समाप्ति के पश्चात ही मिलेगा जिसे आप एक क़िस्त के रूप में या फिर पेंशन के रूप में ले सकते है |
कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) में जमा पैसे पर कोई टैक्स छूट भी मिलती है या नही :-
जी हा, अगर आपने कम से कम 5 वर्ष की नौकरी क्र ली है है तो तो पैसा निकलते समय आपको टैक्स में 100 % छुट मिलती है |
क्या आप कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) का हिस्सा बनने से मना कर सकते है : –
जी हा, आप चाहे तो ऐसा कर सकते है लेकिन इसकी कुछ शर्ते है
- लेकिन इसके लिए आपका वेतन 15,000/- से कम होना जरूरी है ऐसा होने पर आप 11 नंबर का फार्म भर कर इस योजना का हिस्सा बनने से मना कर सकते है लेकिन अगर आपकी सेलरी 15 हजार से ज्यादा है तो आपको ये योजना लेना अनिवार्य है |
- इसके अलावा अगर एक बार कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) के सदस्य बन जाते है तो फिर आप इसे लेने से मना नही कर सकते है |
- अगर आपके पास पहले से ही EPF के सदस्य है और नई कम्पनी में जाते है तो भी आप इसे लेने से मना नही कर सकते है क्योकि आधार कार्ड से जुड़े होने के कारण ये आपको पहचान लेगा |
आप किन परिस्तिथियों मे अपने कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) का पैसा निकाल सकते हो :-
वैसे आप अपने EPF से पैसा नही निकाल सकते हो | लेकिन कुछ खास मजबूरियों व मौको पर आप अपनी निधि का कुछ प्रतिशत उस मजबूरी के अनुसार ही निकल सकते हो तथा ये प्रतिशत भी उस मजबूरी या मौके के अनुसार तय होता है जो की आगे लिखित है :-
- आप अपने व परिवार की बीमारी जिसमे आपकी पत्नी, बच्चे, व आपके माता पिता सामिल है के इलाज के लिए अपने वेतन का 6 गुना पैसा निकाल सकते है | ये सारे फंड का 25% से अधिक नही होना चाहिए | इसमे वे सारी बिमारिया सामिल है जिसमे एक व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है
- आप अपने बच्चो व भाई बहन की शादी के लिए भी अपने कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) से पूरी रकम का 50 % तक ले सकते हो और ये 50 प्रतिशत आप तीन बार में ले सकते हो |
- आप नया घर खरीदने या होम लोन चुकाने के लिए भी अपने वेतन का 36 गुना पैसा ले सकते हो लेकिन ये सारे फंड का 50 प्रतिशत से अधिक नही होना चाहिए |
- घर की मरम्मत के लिए सरे फंड का 25 % ही ले सकते हो |
कर्मचारी भविष्यनिधि योजना के अन्य नियम :-
- जिन संस्थानो या कंपनियों में 20 या 20 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं वहां पर यह नियम लागू होता है |
- इस योजना को लागु करना अनिवार्य है अन्यथा शिकायत करने पर और ऐसा न होने पर जुर्माने व सजा का भी प्रावधान है |
- कर्मचारी भविष्यनिधि योजना के अलावा कंपनी की तरफ से कर्मचारी को जीवन बीमा, एक्सीडेंट या मुर्तु होने की स्तिथि में या पेंशन स्कीम या इस प्रकार की और स्कीमे भी दी जा सकती है जिनका लाभ कर्मचारी को देना अनिवार्य है तथा छुपाने पर सजा व जुर्माने का प्रावधान है |
यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN number क्या है :-
जब आप कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) के सदस्य बनते हो तब आप को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN number दिया जाता है जो आप की पहचान को पूरी दुनिया में निश्चित करता है ये आपकी एक पहचान संख्या होती है बिलकुल आधार कार्ड की तरह आपके सर्विस या कंपनी बदलने पर या नई कंपनी के अकाउंट नंबर बदलने पर भी ये आपका अलग parmanant अकाउंट नम्बर बना रहता है
जब नौकरी या कंपनी बदलने पर आपका EPF अकाउंट नम्बर बदल जाता है तो नया हर अकाउंट इसी परमानेंट UAN नंबर से जुड़ जाता है। और आपका पैसा पुराने EPF अकाउंट से नए EPF अकाउंट में आ जाता है
यू.ए.एन. एक्टिवेशन और लॉगइन और ऑनलाइन सेवा :-
आप मोबाइल अप्प या फिर ऑनलाइन भी अपने यू.ए.एन. के द्वारा अपने अकाउंट का उपयोग कर सकते है आइये जाने आप क्या सेवाए प्राप्त कर सकते है जैसे :-
- अपनी नौकरी या फिर कंपनी बदलने की स्तिथि में आप अपने पैसे पुराने अकाउंट से नये अकाउंट में अपने यू.ए.एन. नम्बर के माध्यम से ट्रान्सफर कर सकते है
- ऑनलाइन या अप्प के द्वारा आप अपना पैसा निकाल कर किसी दुसरे अकाउंट में या किसी और को ट्रान्सफर कर सकते है वैसे सारे पैसे को निकालने के लिए आपका UAN नम्बर का आधार नम्बर से लिंक होना व KYC उपडेट होना जरूरी है इससे पेंशन लेने में भी आसानी होती है
- ऑनलाइन सुविधा होने पर आप अपने अकाउंट में छोटे –मोटे हुए किसी भी प्रकार के बदलाव या किसी त्रुटी को सुधार सकते है तथा बड़े बदलाव या सुधार के लिए HR डिपार्टमेंट से करवा सकते है
- ऑनलाइन माध्यम से आप ये देख सकते है है की आपने कितनी कंपनियों में कार्य किया है तथा किस कम्पनी से कितना फंड लिया है आप अपना बैलेंस भी चेक कर सकते है |
कर्मचारी कोर्ट केस कैसे करे :-
जैसा की आपने जाना की किसी भी कंपनी को अपने कर्मचारी के अकाउंट में उसकी सलेरी से कटने वाले 12 % अमाउंट जितना ही पैसा ट्रान्सफर करना होता है जो की वे नही करते या कम करते है तथा नौकरी छोड़ने पर पूरी सेलरी भी नही देते है तो ऐसे में कंपनी के खिलाफ आप कानूनी कार्यवाही कर सकते है ये कानूनी कार्यवाही आप अपनी कंपनी में कार्यरत रहकर भी कर सकते है (1) सबसे पहले आप अपनी कंपनी को एक लीगल नोटिस दे जिसमे आपकी सारी मांगे लिखी हो तथा उनको पूरा करने का समय 15 दिन भी लिखा हो (2) इसके अलावा आप अपनी शिकायत सीधे कर्मचारी शिकायत अधिकरण के पास भी कर सकते है जो की हर राज्य व में उपलब्ध है अगर कोई रिस्पोंस मिलता है तो ठीक है वेरना आप अपना केस लेबर कोर्ट में फ़ाइल् कर सकते है
कर्मचारी कोर्ट केस कैसे जीते :-
- केस जितने के लिए सबसे पहले आप को जो भी सेलरी मिलती थी उसका सबूत सेलरी स्लिप या अकाउंट स्टेटमेंट जो भी हो वो तथा आप अपना कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) अकाउंट नंबर भी सबूत के तौर पर पेश करे |
- केस डालते समय आप को इससे क्या हानी हुई है उसे अपने लीगल नोटिस व कोर्ट केस में जरुर लिखे | तथा उसकी छतिपूर्ति की मांग करते हुए एक सही अमाउंट लिखे |
- कोर्ट में केस डालने के बाद आप अपने आप को बेरोजगार ही दिखाए अगर आप ऐसा नही कर सकते है तो कोई बात नही जितने दिन आपको नोकरी नही मिली है उतने दिन की सेलरी आपको कम्पनी से मिलेगी | अगर आप अपने आप को कोर्ट केस के दोरान बिलकुल ही बेरोजगार दिखाते है तो आपको उस कम्पनी से उतने ही समय की बेसिक सेलरी जरुर मिलेगी |
- केस सिर्फ डाक्यूमेंट्स के आधार पर ही लडा जाता है जिसमे कर्मचारी के हारने के चांस ना के बराबर ही होते है इसलिए अपने डाक्यूमेंट्स को सम्भाल कर रखे |
- अगर कम्पनी ने आपको किसी बात के लिए प्रताड़ित किया है तो उसके सबूत ऑडियो, विडियो, कोई दस्तावेज या फिर गवाह के द्वारा आप साबित करे | आपको उसका अलग से मुआवजा मिलेगा |
- आप चाहे तो केस के चलते हुए भी बेरोजगारी या कार्य न कर पाने के हालात में अपनी कम्पनी से अपनी बेसिक सेलरी का आधा भाग ले सकते है पर ऐसा कोर्ट के आदेश पर ही सम्भव है | और ऐसा ज्यादातर दुर्घटना के केसों में होता है |
- केस में सबसे पहले कम्पनी को पार्टी बनाये फिर अगर किसी और व्यक्ति से भी परेशानी है तो उस व्यक्ति को उसकी पोस्ट व नाम के साथ पार्टी बनाये तथा केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाये और केस फ़ाइल् करे |
सजा :-
इस अधिनियम के अनुसार कोई कम्पनी या व्यक्ति किसी भी कर्मचारी के पैसे का हरण करता है या ऐसा करने का प्रयास करता है तो वो दंड व जुर्माने दोनों के दण्डित होगा | व केस डालने से लेकर केस का निपटारा होने तक उस निधि को ब्याज समेत जो भी कोर्ट तय करेगी वह देगा |
- लेबर लॉ की धारा 14A के अनुसार अगर कोई कंपनी (डायरेक्टर) किसी कर्मचारी की निधि का हरण करेगा | तो वो कम से कम 2 साल व ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक की सजा व जुरमाना जो की 25 हजार तक का हो सकेगा से दंडित होगा |
- अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत कोर्ट में झूटी गवाही देता है तो उसका झूट पकड़े जाने पर वह 1 वर्ष के कारावास व 5 हजार के जुर्माने से दंडित होगा |
- यदि कोई व्यक्ति कर्मचारियों को मिलने वाली छुट या सरकारी सहायता को रोकता है या इसमें व्यधान उत्पन्न करता है | तो वह व्यक्ति 1 महीने से लेकर 6 महीने के कारावास व 5 हजार जुर्माने से दंडित होगा
- कम्पनी को चलाने वाले संचालक या डायरेक्टर अगर कोई गलत कार्य करते है तो वे अपने पद से हटने के बाद भी उसके लिए जिम्मेदार होंगे तथा कम्पनी भी जिम्मेदार होगी |
जय हिन्द
द्वारा
अधिवक्ता धीरज कुमार
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विनोद श्रावण शिंदे
सर
कम्पनी को रिजाईन करके 1 साल के बाद जब मे pf विड्रॉ करणे गया तब पता चला की मेरा आधा ही नाम डाला हे पुरा नाम नहि डाला मेने ऑनलाईन नाम ओर आधार कार्ड अपडेट करवायला 1 साल हो गया पर कम्पनी अप्रोवल नहि करती पुछने के बाद बताते हे की कम्पनी का डिजिटल साइन डीएकटिव्ह हे कम्पनी डिजिटल साइन ऍक्टिव्ह ही नहि कर रही तो मुझे क्या करणा चाहीये
Advocate_Dheeraj
विनोद श्रावण शिंदे जी,
लेबर डिपार्टमेंट और PF डिपार्टमेंट में शिकायत करे
विकास कुमार
सर मैं सरकारी कर्मचारियों की विभागीय कार्यवाही के बारे में जानना चाहता हूँ आशा है आप जरूर जवाब देंगे मेरा सवाल है cca rules बिहार सरकार 2005 में यह प्रावधान है कि सरकारी सेवकों के निलंबन होने पर 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र गठित होना अनिवार्य है यही आरोप पत्र 6 महीने में तय किया जाता है और उसके आधार पर सरकारी सेवक को दंड दिया जाता है तो उस दंड के खिलाफ हम क्या कानूनी कदम उठा सकते है
Advocate_Dheeraj
विकास कुमार जी,
सीधे हाई कोर्ट रिट में जाए और इस कानून में बदलाव करवाए
CHETAN UPADHYAY
सर मैंने सन 2000 15 दिसंबर से जुलाई 2018 तक एक प्राइवेट कंपनी में काम किया था जिसमें कुल मिलाकर बीच के 10 महीने का पीएफ अमाउंट कंपनी की ओर से जमा नहीं किया गया था और हमारी सैलरी में से काट लिया गया था मुझे क्या करना चाहिए
Advocate_Dheeraj
CHETAN UPADHYAY जी,
ऑनलाइन एरिया लेबर ऑफिसर से शिकायत करे या फिर कंपनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत करके लेबर डिपार्टमेंट में केस करे
विकास कुमार
सर किसी सरकारी कर्मी का वेतन का मामला high court में 2008 से चल रहा है इधर स्थानीय पदाधिकारी से मिलकर बिना कोर्ट के फैसले के भुगतान किया जा रहा है उसपर कैसे रोक लगाई जा सकती है
Advocate_Dheeraj
विकास कुमार जी,
आप हाई कोर्ट का आदेश देखे, ऐसा नही हो सकता है
vinay kumar
Dear Sir,
My name is vinay kumar and i am doing pvt job as a computer opreator in pvt company.When i leave this company.I applied my epf but there is shown that my father name and relation is not updated.When I call to employer they have not updated my father name.when i complaint file to epf deptt they told call to your employer.i can’t help you.So sir please tell me what i do.
Advocate_Dheeraj
vinay kumar ji,
you can update your detail in your self by online detail. if there is fault of company then, you can make a complaint before labor officer as your near office or online.
मोहम्मद रफी
सर पी एफ ऑफ़िस की सिकायत किस्से करें
Advocate_Dheeraj
मोहम्मद रफी जी,
अपने एरिया के लेबर ऑफिसर से करे,वे प्रॉब्लम सोल्वे कर देंगे | वरना कोर्ट में केस करे
मोहम्मद रफी
सर जी नमस्कार मेरे एम्प्लोयेर ने 15 महीने से मेरा एपिफ जमा नहीं किया है मैने लेबर ओफ्फिस मे सिकायत की तब कम्पनी ने मुझसे क्म्म्नी ने सिकयती पत्र वापस कर ली अब कहते है पैसा नगद ले लो श्रीमान जी कुछ उपय बतए आप की महान कृपा होगी
Advocate_Dheeraj
मोहम्मद रफी जी,
लेबर कोर्ट में केस करे ?
Doman Kumar
Dear sir namskar,
Mera name doman Kumar hai aur Mai ek private company me pichale kuch sal se Kam Kar Raha tha Ghar ki financial situation kharab hone ki vajah se Maine apna graduation complete nahi Kar paya tha jiske Karan kahi kuch Kam v nahi mil Raha tha, us samay Mera friend ne Salah Diya ki Mai usaka certificate use Kar lu aur Maine ha Kar Diya fir usake hi name se naukari karne laga, certificate unaka hone ki vajah se sabhi account unake hi name se chal raha tha, kintu Mera graduation complete ho Gaya h aur Mai apne name se noukari karna chahta hu aur Maine nayi company v join Kar liya tha par waha jab epf account open Kiya Gaya tab uan se adhar link hone ki vajah se Mera pichala record dikha Raha hai Mai purane uan se apana adhar card Kaise delete Kara sakta hu ya kripaya koi aur upay bataye Taki Mai apne name se noukari Kar saku
Advocate_Dheeraj
Doman Kumar जी,
उपाय तो है, लेकिन में यहा लिख नही सकता हु | आपको कॉल करके ही सलाह लेनी होगी | डिटेल वेबसाइट पर दी गई है
Preetam
Sir mera name Preetam h. Mai Koderma MSWM Pvt LTD me kaam karta tha. mujhe 20 Feb ko job se achanak bina kisi notice ke hata diya gaya. Mera December 2019 se salary bhi Baki tha. Mera pf to kata h. Lekin pf ka paisa jama nahi kiya gaya h. Mera joining 8 Dec 2018 ko hua tha Kya Kare. Abhi Mai berojgar bhi hu.
Advocate_Dheeraj
Preetam जी,
अपना PF क्लेम करे ?
Nillakantha
Sir mai ek sanstha chalata hu jiska contract ११ month ya १० month ka hota hai. Kabhi milta kabhi nahi milta contract mila to hi labour provide karte Hai nahi mila contract to kam band. Sanstha ke pass dusara koi bhi jariya ya production nahi jahase paisa mile …
labour provide karne ka kam hota hai ya …
Salary ६५००/- month absent raha to salary cut hoti hai (daly weges hota hai labour jitne din kam karega utne din ka payment labour ko diya jata hai) contractual daly weges ya labour ka epf nikalana jaruri hai kripaya jankari de
Advocate_Dheeraj
Nillakantha जी,
इस तरह के काम में जरूरी नही है |
Shekhar Thakur
सर नमस्कार
सर मै पिछले 8 से 9 साल से एक निजी कंपनी की फ्रैंचाइज़ी में काम कर रहा हु मगर मुझे और मेरे साथियो को सेलरी नहीं मिलती जितना काम उतना कमीशन बस मिलता है और कोई भी बीमा जैसी सुविधा नहीं दी जाती न हमारे भविष्य के लिए कुछ योजनाये है क्या ये सही है
Advocate_Dheeraj
Shekhar Thakur जी,
डिटेल में जॉब के बारे में लिखे या कॉल करके बताये | तभी बताया जा सकता है |या कॉल करके सलाह ले | ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करके सलाह ले सकते है | डिटेल फीस समेत वेबसाइट पर दी गई है |
kumesh
dear sir
sir kripya karke aap upsc epfo ke liye youtube ke madhyam se hum students ko labour law hindi mai pada skte hai ?? agr pada skte hai to apki ati kripa hogi
Advocate_Dheeraj
kumesh जी,
जानकर बहुत खुशु हुई की आप स्टूडेंट मुझे मेरे पोस्ट पढते हो | इच्छा बहुत है लोगो को बहुत कुछ बताने की, लेकिन कोर्ट से समय कम ही मिलता है | जो अब तक लिखा है वो तो 1 % भी नही है वैसे अपने नाम से एक youtube चैनल अभी शुरू किया है, लेकिन उसमे भी सिर्फ दो ही विडियो डाल सका हु | समय मिलेगा तो जरुर डालूँगा |
rajat
सर मैं पिछले 12 सालों से Indane गैस गोदाम पर Truck से सिलेंडर चड़ाने, उतारने तथा एजेंसी पर ही रहकर सिलेंडर वितरण का भी काम करता हूँ, पर मुझे सैलरी नहीं मिलती है 4-5 रु0 पर सिलेंडर चड़ाने या उतारने का दिया जाता है। क्या मुझे सैलरी मिलनी चाहिए या क्या मैं EPF के लिए अप्लाई कर सकता हूँ।
बताने का कष्ट करें महान कृपा होगी।
Advocate_Dheeraj
rajat जी,
आपको सलेरी मिलनी चाहिए | EPF के भी अप्लाई करे
Bhaskar शुक्ला
Dear sir,
मैं एक प्राइवेट कम्पनी का कर्मचारी हूँ, कम्पनी पिछले 14 महीने से pf काट रही है, पर हमारे लोगों का आज तक pf एकाउंट नहीं खुला है, हमें क्या करना चाहिए?
Advocate_Dheeraj
Bhaskar शुक्ला जी,
अपने क्षेत्र के लेबर डिपार्टमेंट में शिकायत करे
Sarvesh singh
Sir mere uncle 62 year k hai new work start kiya hai 3 month hua kya Pf mil sakta hai uan active ho sakega?
Advocate_Dheeraj
Sarvesh singh JI,
हा हो सकता है
Deepanshu
Sir me ek pvt ltd company me kaam krta hu. Mere joining letter me mere basic + da 15100 h. Lekin meri conpany ne mere pf 6 months tk kaat leking ab last 2 mahine se mera pf katna bnd kr diya h. To sir me ye janna chahta hu ek baar pf katne ke baad company apni marji se pf katna bnd kr skti h.
Mene hr se baat ki vo yhi bol rhi h
Advocate_Dheeraj
Deepanshu जी,
ऐसा बिलकुल नही है, आप इसकी शिकायत करे
रामकेश
ई पी एफ की कटौती कब तक करनी चाहिए।58 साल या 60 साल तक।क्या 58 साल के बाद भी ई पी एफ कटौती फंड में जमा की जा सकती है?या 58 साल के बाद कटौती बंद हो जाती है।कृपया स्पष्ट कर बताएं।
Advocate_Dheeraj
रामकेश जी,
अभी उम्र 58 साल कर दी है
Akhilesh kumar ojha
Sir yadi mai pf mai online kyc karta hu Aur employer use approved nahi karta hai to kya mai EPFiGMS register your grievance pe online kyc approved karwa sakta hu please sir marg darshan kare
Advocate_Dheeraj
Akhilesh kumar ojha जी,
वहा आप शिकायत करके अपना काम करवा सकते है
SARVESH TIWARI
सर कुछ कर्मचारीगण 58 की उम्र से ऊपर चल रहे है वे चाहते हैं कि मेरा वेतन पेंशन मे जमा न किया जाय और उनकी सेवा भी 10 वर्ष नहीं हुयी है क्या पेंशन (eps,contribution remited)मे जमा न करें ?
Advocate_Dheeraj
SARVESH TIWARI जी,
बात साफ़ लिखे
Harender yadav
सर मै जिस कम्पनी मे काम करता हू वह कम्पनी जो Online pf प्रकिया होती है वो करता है की नही हमे पता भी नही चलता है
क्यूंकि हमारे साथ और भी worker फॉर्म भर कर दिए है पर किसी का pf अभी तक नही आया क्या करे
Advocate_Dheeraj
Harender yadav जी,
आप अपना PF ऑनलाइन चेक कर सकते है वो चेक करे नही आया है तो उस पर लेबर कोर्ट में केस करे
Mukesh kumar
Sir mane 2company ma kam kiya ha ab ma nayi company ma 2 mahine sa kaam kar raha hu par mujhe apna pura pf ka paisa nikalnaha kaise nikalu
Advocate_Dheeraj
Mukesh kumar जी,
आप वो पैसा अपने अकाउंट में ले सकते है | प्रोसेस यहा लिखकर नही समझा सकता हु | आप किसी cyber वाले की मदद ले या मुझे कॉल करे
Nitish kumar pandey
सर,
में तथा मेरे कुछ साथ काफी वर्षो से एक प्राइवेट कम्पनी में कार्यरत थे दिनांक 15/06/2019 को हमारी सेवा समाप्त हो गयी ,और हमने जब ऑनलाइन PF चेक किया तो कंपनी द्वारा 3 माह से हमारा PF जमा ही नहीं किया है ,तो हम अब कंपनी के ऊपर कैसे केस कर सकते हे कुछ सुझाव दे ?
Advocate_Dheeraj
Nitish kumar pandey जी,
आप लेबर कोर्ट में केस कर सकते है \ PF के अलावा मुआवजा भी मिलेगा
कैलाश मांडले
सर मैंने 2 साल तक ओप्पो कंपनी में काम किया जहां epf कटता था फिर मैंने कंपनी बदल दी लेकिन epf के नए एकाउंट में पैसे शिफ्ट नही हुये मैन ओप्पो में जॉब छोड़ने से 15 दिन पहले विवो व
कंपनी में जोइनिंग कर लिया था उस समय मुझे यह जानकारी नहीं थी ।।
सर अब कैसे पुराने epf एकाउंट के पैसे को निकाला जा सकता है कृपया मार्गदर्शन करें
धन्यवाद
Advocate_Dheeraj
आपके आवेदन पर ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है आप ऑनलाइन लॉग इन करके ऐसा करे
पैसा नही आया है तो डिपार्टमेंट से इसके बारे में पता करे
kuldeep
HAMARE NYOTA NE 40 MAH SE EPF RASHI EPF OFFICE ME JAMA NAHI KAR RAHE HAI. YADI NYOKTA PENALTY BHARTE HAI TO SARKARI PAISE KA DURUPYOG HOGA YA NAHI. AISE ME NYOKTA KO KYA SAJA MILEGA.
Advocate_Dheeraj
आप इसके लिए पुलिस व लेबर कोर्ट में केस करे
kuldeep
SIR MAI JANNA CHAHTA HU KI YADI NYOTA SARKARI PAISE KA DURUPYOG KARE TO SAJA KA KYA PARV DHAN HAI.
Advocate_Dheeraj
धारा 420 IPC 3 साल सजा
और recovery अलग से
राजकुमार
महोदय
हम लोग एक प्राइवेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी करते थे परंतु समय और वेतन वृद्धि की माँग करने पर उसे नकार दिया गया अन्ततः हमे नौकरी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा अब वह संस्थान हमारा बकाया वेतन नहीं दे रहा है
क्या करे कृपया मार्गदर्शन करें
Advocate_Dheeraj
लेबर कोर्ट में केस करे पिछला पैसा और अगले अगली नौकरी नही मिलने तक की सेलरी का पैसा मिलेगा
Ramakant pandey
Dear Sir,
सर हमने PF के लिए ओनलाइन कैल्म किया उस समय हमारा एकाउन्ट नम्बर हमसे ही गलत होगया था। जो कि बैंक ओफ बडौदा का खाता है
उसमें चौदह अकौ का खाता नम्बर होता है।लेकिन उसमें बारह अकौ का ही खाता No था।EPFO के तरफ से फिर भी हमें बोला जाता है आपका पैसा आपको मिल गया है।लेकिन हमें पैसा नहीं मीला है। सर आपसे निवेदन है हमें कुछ उपाय बताए।
Advocate_Dheeraj
आप बैंक मनेजर को आवेदन में ये लिखकर दे | वे गलती ठीक कर देंगे
Komal
वकील साहब क्या कम्पनी का HR वर्कर की लिस्ट में अपनी माँ का नाम चढा दे और हर महीने 3 साल से उसका epf भी आ रहा हो लेकिन मा घर मे बैठी हो जो कभी 1 घण्टा भी कम्पनी में ना आई हो
और साथ मे hr अपनी बहन भाई रिश्तेदारों का हर महीने epf जनरेट करवा रहा हो
क्या सैलेरी उसकी माँ या रिश्तेदार के नाम से आ रही हो epf भी उन्ही के नाम से,लेकिन काम कोई दूसरा कर रहा हो क्या ये अपराध है
यदि इस बीच hr के रिश्तेदार या माता किसी ने कोई अपराध कर दिया तो जब उसका epf हर महीने पासबुक मे आ रहा हो तो हाज़िरी भी लगती होगी
क्या यह hr मज़दूरों को कम सेलरी देता होगा? और उनका rod अपने परिजनों के खाते में डाल देता होगा,यह अपराध है ? इसकी शिकायत कहाँ करे
कागजों में किसी और का नाम कम्पनी के रिकॉर्ड में लेकिन काम कोई और कर रहा हो कृपया मार्गदर्शन करें
Advocate_Dheeraj
1. ऐसे फेक केस में 420, 406 IPC का केस तो बनता ही है साथ ही mischief का केस भी कंपनी द्वारा किया जा सकता है | ये बिलकुल गलत है | इसकी शिकायत आप कपनी के ओनर को करे | अगर वे भी मिले होतो आप लेबर डिपार्टमेंट या लेबर मिनिस्टर से या फिर लेबर कोर्ट में केस कर सकते है | इसके लिए पहले आर्थिक पुलिस शाका में भी शिकायत करे | ये EPF का पैसा हम TAX पेयी लोगो का होता है उस को कोई ऐसे नही लुट सकता है | ये गलत है
Manish Kumar
सर,मेरे पिताजी एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ऑफ़ वेस्ट बंगाल के अधीन एक बिल्डिंग में २४ घंटे ड्यूटी के लिए दरवान के रूप में पिछले २५ वर्षों से कार्यरत थे,शुरू से तनख्वाह १२० रूपये मात्र थी जो की बाद में बढ़ा क्र ४५० कर दी गयी थी , इसकी कोई स्लिप हमको नहीं मिलती थी पर वाउचर काटता था. २ महीने पहले किरायेदारों ने विवाद के चलते एडमिनिस्ट्रेटर जनरल के साथ गुप्त समझौता करके नौकरी से निकलवा दिया। उसी मकान में हमारी टेनेन्सी भी थी जिसको खारिज करवाने की धमकी देकर उन लोगों ने पिताजी से टर्मिनेशन लेटर को एक्सेप्ट करवा के रिजाइन दिलवा दिया। और अब उनके नाम की एक टेनेन्सी को ख़ारिज करवा दिए हैं.
सर इस मामले में. हमारे पास क्या विकल्प हैं और किस तरह क्या क्या क्र सकते हैं. बताने का कष्ट करें आपकी बड़ी कृपा होगी सर.
Advocate_Dheeraj
आप लेबर कोर्ट में केस करे |
Tinku
Hello sir my name is tinku I m from delhi.
Sir mujhe aapse ek information Chahiye to sir kya aap mujhe clearly bata sakte hi sir
Advocate_Dheeraj
आप द्वारका कोर्ट चैम्बर नो. 826 में आये और जानकारी ले
Om Prakash Jha
सर मै समस्तीपुर (बिहार) से हूं, मै बीएसएनएल में 2 साल से कॉन्ट्रेक्ट लेबर के रूप में काम कर रहा हूं, मुझे मात्र 3000 रुपया(महीना) दिया जाता है, वो भी कैस में दिया जाता है इसके सिवा कोई भी लाभ नही मिलता, जबकि कॉन्ट्रेक्टर को लगभग 12000 रुपया पेमेंट देना है और ईपीएफ भी काटना है, आवाज उठाने पर काम से हटा देने की धमकी देते है उच्च पदाधिकारी भी कुछ नहीं करते, कोई सुझाव दे
Advocate_Dheeraj
आप लेबर डिपार्टमेंट में शिकायत दे और लेबर कोर्ट में केस करे
Dewesh kumar
Humko 4 mahine ke liye operation maintenance ka kam mila hai aur EPF main registration Bhi Mera Hai order Mein Kahin Bhi PF kaatne ka Nahin Hai Kya Humko EPF kaatna jaruri hai worker bhi Kah Raha Hai Ki 4 mahine ke liye kam hai vah apne EPF Nahin Katwa aaenge Ham Kya Karen
Advocate_Dheeraj
Dewesh kumar जी,
कोई जरूरी नही है
इरफान
हम लोग national health mission के तहत पिछले 10 साल से काम कर रहे है। वर्ष 2008 में salary दस हजार था, फिर दूसरे साल ग्यारह हजार, इस तरह अभी 28 हजार है। हम लोगो को salary एक मुश्त account पर मिलता है। अभी तक कोई EPF account संस्थान की तरफ से नही खोला गया है। संस्थान 15 हजार तक से कम salary वालो का वर्ष 2015 से EPF account खोली है। चूंकि हमलोगों का salary वर्ष 2015 में 15 हजार से ज्यादा था, इसलिए हमलोगों का EPF account नही खोला गया। अभी भी संस्थान EPF account खोलने से मना कर रही है। इस संदर्भ में कानून क्या कहती है? क्या संस्थान सही है? क्या 15 हजार से अधिक salary पाने वालों का account खोलने की जिम्मेदारी संस्थान की नही बनती है? कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।
Advocate_Dheeraj
अपने राज्य की लेबर लॉ commission या फिर लेबर कोर्ट या लेबर मिनिस्टर या लेबर ऑफिसर से सम्पर्क करे | आपका EPF अकाउंट जरुर खोलना चाहिए | आप ये लेबर कानून के खिलाफ है
RAJESH BALIYAN
मेरे नियोक्ता ने मेरा PF और ESI नहीं काटा। मैंने चार महीने काम किया और लास्ट सेलरी बिना दिए हुए कंपनी ने मुझे निकाल दिया। मै पिछले चार महीने से बेरोजगार बैठा हूँ। क्या मै क्षतिपूर्ति के लिए अपने नियोक्ता पर केस कर सकता हूँ ?
Advocate_Dheeraj
बिलकुल आप केस कर सकते है आपको पूरा पैसा मिलेगा साथ में आपको बेरोजगारी और काम नही मिलने पर बाकी महीनो का पैसा भी मिलेगा
Prashant khare
Dear sir,
Mere employer ne EPF account me dob galat dal di hai. Sir mene kyc ka farm bhar diya hai. Lekin employer approved nahi kar raha hai.
Kya Karen.
Advocate_Dheeraj
अपने राज्य के लेबर ऑफिसर से उसकी शिकायत करे |
सागर
सर
अगर झुटी शिकायत के कारण से भविष्य निर्वाह निधी कि फाईल रोख दि जाए। और बादमे जांच होनेपर निर्दोष पाया जाए तो सरकारी नियम से किस प्रकार मे भविष्य निर्वाह निधी का भूकतान होता है
Advocate_Dheeraj
केस करने पर साधारण ब्याज दर से लेकर 12 % तक की ब्याज दर के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा | इसके अलावा क्षतिपूर्ति मिलेगी वो अलग | डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से सिर्फ पैसा साधारण ब्याज समेत ही देगा कोई क्षतिपूर्ति नही |
Lokesh Shrivastava
Dear sir,
मेरा एम्प्लॉयर ने मुझसे पिछली कंपनी का PF नंबर मांगा और कहा था कि इसी PF नंबर पर PF का पैसा जमा होगा। पिछले फेब 2018 से मेरा PF का पैसा काटा जा रहा है पर मुझे कभी कोई SMS नही मिला जो कि PF आफिस से आता था। मेने जब इस बारे में बात की तो पता चला कि 8 महीने से सभी कर्मचारियों का जो PF काटा जा रहा है वो कभी जमा नही किया गया। न उन्होंने नया एकाउंट खुलवाया है न पुराने में पैसा जमा किया गया है। डायरेक्टर हर बार केवल एक ही जवाब देता है कि आपका पैसा जमा कर देंगे पर आज तक जमा नही किया।
मेरा 8 महीने से काटा गया पैसा अब मैं कहां से प्राप्त करूँ? मैं अब क्या करूँ?
Advocate_Dheeraj
आप लेबर लॉ डिपार्टमेंट में शिकायत करे या फिर लेबर ला में PF के लिए केस करे | अपनी नोकरी पर स्टे लेना न भूले |
Ad, राजेश गुप्ता
सर् अगर विभाग का इंस्पेक्टर की जाँच चल रही हो,सीबीआई का छापा भी नोकरी के दौरान पढ़ा,300 प्राइवेट फ़ाइल भी जप्त हुई हों तो, औऱ वो विभाग से रिटायर हो गया हो तो क्या वह कंसल्टेंट के रूप में किसी पार्टी की तरफ़ से 7आ में appear हो सकता हैं और विभाग में जा सकता है,अगर इसकी कोई नियम हो तो pl बताये
Advocate_Dheeraj
जी हां आ सकते है | जब तक आप पर कोई रोक नही है | enquiry तो चलती ही रहती है
Rajnish Kumar
Thanks sir
Under process me kitne din lagte hai sir
Deepak
Sir mai ek privet school me padhata hu pichhale ek sal se mera EPF Kat Raha hai..kintu mujh par Galt aarop means anushashan hinta aadi dikhakar nikalne ka prayas Kiya ja Raha hai Mai Kya karu.
Advocate_Dheeraj
लेबर कोर्ट में आवेदन करे, स्टे ले | नौकरी से नही निकले जायेंगे |
Mrs. Harshada Potdar
1. If number of employees are less than 20 then also it is mandatory.
2. If the employee is working under contractual basis of 11 months order, even though it is mandatory.
Please give suggestions
Advocate_Dheeraj
what do you want to know ? please write clearly.
Radharaman gupta
यदि PF निरीक्षक कारखानों का निरीक्षण नहीं करता है तो उसके खिलाफ किस धारा के तहत कानूनी कार्यवाही हो सकती है
ajat ram yadav
P F withdroal from me contracter is not singture
Advocate_Dheeraj
पूरी बात बताये