जाने रेंट अग्रीमेंट बनवाना चाहिये या नही ?
घर किराए पर देने में कानूनी औपचारिकताओं को नजरअंदाज न करें। इससे कई बार खामियाजा भुगतना पड़ता है। जरूरी है कि मौखिक आधार पर ही रेंट अग्रीमेंट न बनाएं। देश में 11 महीने का रेंट अग्रीमेंट होता है। इससे अधिक अवधि के लिए रेंट अग्रीमेंट का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। 12 महीने या उससे अधिक के रेंट अग्रीमेंट में राज्य सरकार ही किराए की दरें तय करती है। रेंट अग्रीमेंट में लीज की तारीख, सिक्योरिटी डिपॉजिट, पेमेंट का समय, किराए की आखिरी तारीख, देर से किराया देने का जुर्माना, घर खाली कराने के नियम व शर्तें अवश्य शामिल होनी चाहिए।
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