will वसीयत क्या होती है इसे कैसे रजिस्टर्ड करवाना चाहिए क्या मोखिक रूप से भी will हो सकती है ? probate क्या है ?
Highlights :=
# जाने विल के 3 प्रकार ?
# मोखिक विल कैसे करे ?
# विल लिखने की क़ानूनी शर्ते ?
# विल कैसे रजिस्टर्ड करवाये ?
#विल और दहेज ?
# probate क्या है ?
#विल कैसे लिखे ?
# अन्य जरूरी बाते ?
भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम Indian succession act 1952 की धारा 2 (h) के अनुसार will वसीयत /इच्छापत्र का अर्थ है “किसी व्यक्ति द्वारा अपनी जो संपत्ति के संबंध में वह इच्छा करता है कि यह उसकी मृत्यु के पश्चात् कार्यव्न्तिक की जाए” संछेप में मतलब होता है की जब कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी चल या अचल संपत्ति का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपता है उसे will कहते है | इसमे will करने वाला व्यक्ति अनुदानकर्ता (testator) कहलाता है | तथा जिसे will के द्वारा सम्पति दी जाती है उसे लाभग्र्हित (Beneficiary) कहते है | तथा will करने वाला व्यक्ति यानी अनुदानकर्ता अगर अपनी सम्पति के लिए कोई संरक्षणकर्ता नियक्त करता है तो उसे निष्पादकर्ता (Executor) कहलाता है |
वसीयत 3 प्रकार की होती हैं (1) विशेषाधिकार इच्छा पत्र (Privileged will) (2) विशेष अधिकार रहित इच्छा पत्र (Un-Privileged will) (3) last will
(1) विशेषाधिकार इच्छा पत्र (Privileged will) :-
जैसा की हम सब जानते है की मिर्त्यु किसी से पूछ कर नही आती है फिर भी जल्दी से कोई व्यक्ति पहले से will नही करता है तथा समुन्द्र में रहने वाले नाविक या सैनिको को तो कई बार पता भी नही होता है की उसके लिए मर्तु आ जाये| या कभी मर्तु उनके सामने होती है ऐसे में वे अपने परिवार से सम्पर्क साधने में भी असमर्थ होते है |ऐसे में सिर्फ सैनिको व उन नाविकों को जो की समुन्द्र में कार्यरत है के लिए ही इस act में ये स्पेशल प्रावधान किया गया है की कोई भी सैनिक वह आर्मी, नेवी या वायुसेना में जो युद्ध क्षेत्र में हो या सरकार द्वारा किसी अभियान में नियुक्त किया हो या कोई गैरसरकारी कर्मचारी जो की company द्वारा नियुक्त कोई नाविक हो और समुन्द्र में हो वह व्यक्ति लिखित में दो साक्षियों के हस्ताक्षर के साथ Will वसीयत कर सकता है तथा अगर वह व्यक्ति अपनी will लिखने में सफल न हो तो तो भी वह व्यक्ति दो साक्षियों के सामने मोखिक रूप से Will वसीयत कर सकता है | ऐसे में यह विल एक रजिस्टर्ड विल की तरह ही मानी जाएगी | यह विशेष अधिकार सिर्फ इन्हीं लोगों को दिया है क्योंकि ये लोग उस वक्त ऐसे हालात में होते हैं जबकि चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं अपने परिवार व समाज से दूर होते हैं इस प्रकार की विल को साबित करने के लिए probate (या कोर्ट में जाने की आवश्यकता) नही होती है| वह उस सरकारी या कंपनी के द्वारा लिखित होती है |
(2) विशेष अधिकार रहित इच्छा पत्र (Un-Privileged will) :-
ये विल वह आम विल होती है जो की हम लोग करते है इस विल के लिए, विल का लिखित होना व उसमे दो साक्षियों का सम्मिलित होना जरूरी होता है |
(3) last will
जब किसी व्यक्ति को कोर्ट फांसी की सजा देती है तब उसको अपनी विल वसीयत करने के लिए खा जाता है | ये विल, लास्ट विल कहलाती है |
क्या कोई सामान्य व्यक्ति भी मोखिक विल कर सकता है
जी हा अगर कोई व्यक्ति मरने की अवस्था में है तो वह भी दो साक्षियों के समक्ष मोखिक विल कर सकता है वह विल भी मानी होती है पर ऐसी विलो में सबसे बड़ी परेशानी ये होती है की इनको साबित करने के लिए की अमुक व्यक्ति ने मरने से पहले ये बोला था उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ता है | ये एक लम्बी न्यायिक प्रकिर्या भी हो जाती है |
will वसीयत लिखने की शर्ते
विल लिखने के लिए कुछ क़ानूनी बातो का पालन करना होता है जो की भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम Indian succession act 1952 में लिखित है उन नियमो के बारे यहा निम्नलिखित है :-
- will करने वाला व्यक्ति 18 वर्ष की आयु का होना चाहिये|
- will लिखित में होनी चाहिये|
- will के उपर विल करने वाले व दो साक्षियों के हस्ताक्षर होने चाहिए|
इस पोस्ट के कंटेंट को आप मेरी निचे दी गई विडियो में भी देख सकते है |
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क्या will वसीयतरजिस्टर्ड करवाना जरूरी है
वैसे तो Will को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नही होता है पर कब जैसे कानून का दरुपयोग हो रहा है तो कोई भी सरकारी संस्था unregistered Will को नही मानती है सरकार सिर्फ विशेषाधिकार इच्छा पत्र (Privileged will) को ही बिना रजिस्टर्ड हुये रजिस्टर्ड विल का दर्जा देती है इसके अलावा जो भी विल होती है जो उसमे अगर किसी को कोई आपत्ति है है तो उस से probate करवाने के लिए बोलते है | इसलिए मेरा आप लोगो से निवेदन है की अगर आप लोग विल करते है तो please सस्ते के चक्कर में नोटराइज विल न करवाए आप अपनी विल रजिस्टर्ड ही करवाए| क्योकि होता ये है की आप के मरने के बाद उस unregistered will से कोई भी प्रॉपर्टी आप के उतराधिकारी के नाम सरकारी खाते में नही जा पायेगी उसके लिए उनको इसे कोर्ट से probate करवाना पड़ेगा जिसमे की टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू पर भी कोर्ट फीस (उस राज्य के अनुसार) देनी होगी | तथा कोर्ट में पैसे व समय का भी हर्जाना तो होगा ही आपके उतराधिकारियो को मानसिक पीड़ा अलग से सहनी पड़ेगी |
कौन व्यक्ति will वसीयत नही कर सकता है
(1) प्रयेक ऐसा व्यक्ति जो की किसी ऐसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो जिसमे की वो सोचने व समझने के लायक नही हो (2) या फिर किसी ऐसी अन्य प्रकार की बीमारी जिसमे भी वो सोचने व समझने की स्तिथि में नही हो (3) वह व्यक्ति शराब के नशे में हो (4) वह व्यक्ति किसी भी प्रकार के दबाव में हो | (5) अगर वह व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र का है |
क्या will वसीयत में बदलाव हो सकता है
जी हा अगर आप अपनी वसीयत में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव करना चाहते है तो आप उसके लिए अपनी नई विल बनवायेगे तथा उसमे ये भी लिखेंगे की में अपनी पुरानी वसीयत को समाप्त कर रहा हु | तथा पुरानी विल को भी रजिस्ट्रार ऑफिस से समाप्त करवाना होगा|
व्यक्ति अपने जीवन में किनती बार will वसीयत कर सकता है
आप अपनी जीवन में अनगिनत बार विल कर सकते है लेकिन सबसे पहले आपको अपनी पुरानी विल को समाप्त करवाने के लिए क़ानूनी कार्यवाही करनी होगी | इसके बाद आपको नई विल करने के लिए भी एक नया para भी अपनी नई will में लिखना होगा की में अपनी पुरानी विल को निरस्त कर रहा हु |
will वसीयत किस सम्पति या वस्तु की हो सकती है और किन सम्पतियो या वस्तुओ की नही हो सकती है
विल सिर्फ उस चल व अचल सम्पति की हो सकती है जो हमने खरीदी है या हमारे नाम किसी भी साधन जैसे की विल या गिफ्ट द्वारा हमे मिली है अगर किसी व्यक्ति की कोई वस्तु है लेकिन उसका possession किसी भी प्रकार से हमारे पास है तो हम उस वस्तु की विल नही कर सकते है|
will और दहेज
कोई भी पति अपनी पत्नी के जीवित रहते उसके दहेज के सामान की will नही कर सकता है वह will अमान्य होगी | हां वह अपनी शादी में मिले गिफ्ट पर will करने के लिए व स्वतंत्र है| स्त्री, अपने मायके से मिले दहेज के सामान की विल कर सकती है वह उसकी अपनी सम्पति होती है और ससुराल से मिले गिफ्ट की भी विल कर सकती है |
क्या will किसी अनजान व्यक्ति या गैर धर्म के व्यक्ति के नाम हो सकती है
जी हा आप किसी भी गैर या अंजान व्यक्ति के नाम विल कर सकते है जिसे आप जानते भी नही है | तथा आप अपने धर्म के अलावा किस और धर्म के व्यक्ति के नाम भी will कर सकते है |
अगर कोई व्यक्ति किसी दुसरे की चल सम्पति की विल कर जाये तो क्या होगा
अगर कोई भी व्यक्ति किसी और व्यक्ति की सम्पति की will कर जाये तो वह विल अमान्य होगी इसमे पीड़ित व्यक्ति कोर्ट भी जा सकता है तथा उस विल को या उस पारे को अमान्य करार करवा सकता है |
अगर will के द्वारा सम्पति किसी नाबालिक को देनी हो तो
अगर किसी व्यक्ति को कोई will करनी हो और वह जिसके नाम करना चाहता हो और वह एक नाबकिल बालक हो और उसे पता हो की वह अब मरने वाला है तो ऐसी स्तिथि में वह व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति को निष्पादक (executor) नियुक्त कर सकता है | वह निष्पादक (executor) उस बालक के बलिक होने तक उस सम्पति का care-taker बन कर कार्य करता है तथा बलिक होने के बाद वह सम्पति अपने उतराधिकारी के नाम आ जाती है |
will कैसे लिखे
दोस्तों विल कोई छोटी चीज नही होती है की उसे कोई भी लिख दे उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है है साफ व स्पस्ट भाषा जो की ये स्पस्ट कर दे की आप किस को क्या देना चाहते है | में आप लोगो से ये निवेदन करूंगा की आप लोग रजिस्ट्रार ऑफिस के पास बेठे टाइपिस्ट लोगो से विल नही लिखवाए आप अपने किसी अच्छे वकील साहब से ही Will वसीयत को बनवाए | क्योकि विल का उपयोग उस वक्त होगा जब आप इस दुनिया में नही होंगे | इसलिए विल लिखने में पूरी सावधानी बरते | फिर भी में आप लोगो को विल लिखने की विधि बताता हु ये आप लोगो को विल लिखने के समय काम आएगी |
- सबसे पहले आप Will वसीयत में अपना नाम उम्र व पता लिखे
- इसके बाद अपनी सभी सम्पतियो का पूरा विवरण दे ? अगर कोई सम्पति किसी और व्यक्ति के साथ मिल कर भागीदारी में खरीदी है तो अपने भाग का भी विवरण दे|
- इसके बाद अपने उतराधिकारीयो का पूरा विवरण अपने सम्बन्ध के साथ दे तथा उनमे से किसी को सम्पति नही देना चाहते है तो उसका विवरण भी दे | आप ये भी लिख सकते है की आप उस को सम्पति क्यों नही देना चाहते है |
- अगर कोई व्यक्ति आपका उतराधिकारी नही है और आप उसको भी सम्पति देना चाहते है तो उसका भी पूरा विवरण दे |
- इसके बाद आप अपनी सम्पति का कौन सा भाग किस व्यक्ति को देना चाहते है उसका पूरा विवरण दे | अगर सम्पति में एक से ज्यादा भाग है तो आप उस सम्पति की लम्बाई या चोड़ाई भी लिख सकते है | इससे बाद में आसानी होगी |
- इसके बाद अगर आप की किसी सम्पति के बारे में कोई शर्त या नियम है तो आप उस को लिख सकते है | अगर आप अपने उतराधिकारीयो के लिए भी कोई शर्त या नियम बनाना चाहते है तो उसका भी विवरण दे |
- इसके बाद आप अपनी शर्त या नियम के पालन ना होने पर वह सम्पति किस को जाएगी या उस का क्या होना चाहिए ऐसा आप लिख सकते है |
- इसके बाद आप अपने व अपने दो साक्षियों के साथ उस पर तारीख के साथ हस्ताक्षर करे|
Will वसीयत कैसे रजिस्टर्ड करवाए इसकी प्रकिर्या क्या है
Will को रजिस्टर्ड करवाना कोई बड़ा कार्य नही है उसे आप में से कोई भी रजिस्टर्ड करवा सकता है | विल आप के एरिया के रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर्ड होती है | बाकी राज्यों का तो मुझे पता नही पर देल्ली में सरकार द्वारा ये सहूलियत है की आप अपनी Will वसीयत के लिए लिए online तारीख व समय रजिस्ट्रार ऑफिस से ले सकते हो | विल के registered करवाने के लिए जो जरूरी क़ानूनी कार्यवाही है वो आप लोगो के सामने है :-
- सबसे पहले आपको अपनी विल की दो लिखित कॉपी ले ले | तथा उसके साथ अपने व अपने साक्षियों का के आधार कार्ड की कॉपी भी लगा दे |
- इसके बाद आप Will वसीयत की फ़ीस के लिए (जो भी उस राज्य के द्वारा निश्चित की गई हो) का एक ड्राफ्ट बनवाले अगर आपके राज्य में cash में फीस लेने की सहूलियत है तो आप जिस दिन will रजिस्टर्ड करवाने जाये वहा उसकी फीसकी पर्ची कटवा सकते है |
- इसके साथ आप को एक एफिडेविट तयार करना होगा जिसमे में की ये लिखा हो की में भारत का नागरिक हु व विल में लिखी गई सभी बाते सत्य है|
- इसके बाद अगर आपके राज्य में online अपॉइंटमेंट लेने की सुविधा है तो अपना समय ले | अन्यथा एक एप्लीकेशन जो की आपके रजिस्ट्रार के नाम से हो दे | की आपकी विल रजिस्टर की जाये तथा उसके लिए समय ले|
- इस सब के बाद आप की दोनों विल की कोपियो पर आप के हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान के अलावा सभी उंगलियों के निशान भी हर पेज पर लिए जायेंगे तथा आपके साक्षियों के भी हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान लिए जायेंगे |
- इसके बाद आप तीनो लोगो की फोटो खिचेंगी जो की आप के Will वसीयतपर भी दिखाई देगी |
- इसके बाद शाम को आपको एक विल की कॉपी मिल जाएगी व दूसरी कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस में सबूत / रिकॉर्ड के तोर पर रहेगी |
note :- आप चाहे तो अपने साक्षियों की विडियो रिकॉर्डिंग भी करवा सकते है तथा इसकी कॉपी भी ले सकते है |
probate क्या है इसकी विल में क्या जरूरत पडती है
अगर कोई विल रजिस्टर्ड नही है तो उसके द्वारा आप किसी सम्पति को अपने नाम सरकार के खाते में नही चडवा सकते हो और ना ही सरकार या बैंक से ले सकते हो | इसके लिए आप को कोर्ट में केस डाल कर विल को पक्का करवाना होता है इस में उस विल कर्ता व्यक्ति के सभी उतराधिकारी व्यक्ति पार्टी बनते है |
निवेदन :- मेरा आप लोगो से निवेदन है आपके बाद, आपके अपने, शांति व ख़ुशी से बिना लडे आपकी सम्पति का आनंद उठा सके| इसके लिए आप अपनी विल जरुर बनवाए |
जय हिन्द
AUTHOR
DHEERAJ KUMAR ADVOCATE
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SANJAY Parmar
Sir Mera register will hai use humko -shell karna hai to kya ham use kar sakte hain lend hai 7/12 Naam nahin hai 1992 ka will hai
Vadodara Gujarat
Advocate_Dheeraj
yes
अनिल कुमार
सर नमस्कार,
मैं एक जानकारी लेना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति ने फ़र्ज़ी वसीयत करा कर जमीन हड़प ली थी ,तो मैंने तहसील में तहसीलदार न्यायिक के यंहा (वसीयत द्वारा चढ़े हुए नाम) पुनर्स्थापना का वाद दायर किया,! क्या वहां ये वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है, या फिर सिविल कोर्ट में मुकद्दमा करना पड़ेगा,और इसके साथ क्या करना पड़ेगा
सर ,मैंने पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी के यहाँ भी शिकायत पत्र दिया था, उसमे वो लोग जांच में वो जो अपने नाम विरासत के लिए जो मुकद्दमा किया था वो विचाराधीन दिखा कर जांच कर देते हैं
कोई उपाय बताए ,फ़र्ज़ी वसीयत का पक्का सबूत मेरे पास है
प्रार्थी
अनिल कुमार
Advocate_Dheeraj
अनिल कुमार जी,
पुलिस नही माने तो सीधे हाई कोर्ट में जाए
Shiva
Ek civil matter 12 sal se chal rha hai for property jisme Transfer devlopment rights ko ladke ne apni vidhwa maa se bina puchhe sale kar diye builder ko .ab 12 saal bad unk pita ki vasiyat milti h jisme uski bahan or maa ko bhi property me hisa diya gya h.ab kya uske khilaf criminal complaint kre 420 ki ya civil suit me property ki will rakhe court me uchit marg darshan kijiye
Advocate_Dheeraj
Shiva जी,
बिल्डर समेत सभी को पार्टी बना कर केस करे प्रॉपर्टी जरुर मिलेगी, क्रिमिनल केस भी करे |
Anam
sir wo naksha darj ni h to bi court but usme nana me hr zameen ka ziqer kiya h or sign bi h architect ki bi sign h…to stay mil skta h uspr..nd last Tq sir..aap apna qimti waqt nikalkr log ki problem ka solution btate h idea dete h…god bless you sir…
Advocate_Dheeraj
Anam जी,
स्टे मिल जाएगा |
Anam
Thank q so much sir for reply…sir mujhe puchna h ki mere nana ne apne zameen ka naksha bnwaya tha bht saal purana h…but wo darj ni h or us zameen pr bi step mama kabza krna chate h or bht pareshan kr rhe…mera koi bhai ni or wo zameen dusri city me h papa ki job ki wjh se hm dusre city me rh rhe…ab us nakshe ko darj kra skte hai..balki unke pitaji apni property apne bde bhai ko bech chuke h or wo unki property pr bi kabza kr liye h unke family darti h to bol ni rhi..but hme apni zameen ko kse save rkh skte h…hmne police complain ki through helpine to unhone usme bayan diya h ki unki zameen save h hmse ni mtlb but hmne jb case kiya h apne ghr pr stay k liye or stay mil bi gya h to wo ab jhuta naksha bna kr use apna dikha rhe to hm kya kr skte h…
Advocate_Dheeraj
Anam जी,
आप नक़्शे और बाकी जमीन के पेपर के साथ कोर्ट में केस करके स्टे ले | तभी सब ठीक हो सकता है
अनिल यादव
सर
प्रणाम
सर जैसे कि मेरे एक परिवारी चाचा जी (सहखातेदार) थे उनके नाम संपत्ति थी और उनके केवल भतीजी ही थी और कोई नही था क्या भतीजी को संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, या भतीजी पुत्रों को संपत्ति मिलेगी
Advocate_Dheeraj
अनिल यादव जी,
भतीजी को ही मिलेगा
अनिल यादव
सर प्रणाम
अगर जिसके नाम संपत्ति थी उसकी मृत्यु 1989 को हो गयी थी और जो भतीजी थी उनकी मृत्यु 1985 को हो गयी थी तो इन पर संशोधित अधिनियम 2005 लागू नही होगा क्योंकि 9 सितम्बर 2005 से पहले तो संपत्ति में पुत्रियों का हक नही था
Advocate_Dheeraj
अनिल यादव जी,
कल की बात के लिए भी आज का कानून लागु होगा
Anil Yadav
सर जी
आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जैसे किसी ने वसीयत नामा 9/11/1981 को अपनी भतीजी के हक में पंजीयन किया और 31/8/1985 को खारिज़ कर दी और उसमें वसीयतकर्ता द्वारा जिक्र किया गया कि उपरोक्त वसीयत के अलावा मैन कोई वसीयत किसी के हक में नही की लेकिन खारिज़ की दिनांक 31/8/1985 से लगभग आठ महीना पहले 18/1/1985 को वसीयत दूसरा पक्ष दिखा रहा है इसमें क्या हो सकता है क्या ये रदद् नही हो सकती है
Advocate_Dheeraj
Anil Yadav जी,
बिलकुल रद्द होगी | वो स्वीकार्य नही है
अनिल यादव
सर
को नमस्कार मैं आपसे एक राय लेना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद अगर कोई उसकी जायदाद को फ़र्ज़ी वसीयत करा ले और रजिस्टर्ड करा ले तो वो रदद् हो सकती है क्या वो कैसे
मैं उसके अंगूठे चेक कराना चाहते हैं इसका क्या खर्चा हो सकता है
Advocate_Dheeraj
अनिल यादव जी,
कोर्ट में सिविल फाइल करना होता है और पुलिस में शिकायत भी |
दिल्ली के हिसाब से वकील साहब की 1 से 2लाख तक की फ़ीस बनती है
Suraj Kumar
Wasiyatkarta death Karne ke kitna din baad us property ko motation kra sakte hai koi time hota hai ya nahi
Advocate_Dheeraj
Suraj Kumar जी,
कभी भी करवाए कोई टाइम पिरिड नही होता है
Rirmalsingh
Patrik sampati hai 9 Bigha bade pitaji ki.
Unki patni or beti hai.
Kya vo apni hisse ki 3 bigha ki will kar sakte hAi
Advocate_Dheeraj
कर सकते है
ravi
Sir basiyat karne wale ke Marne ke date se kitne din ke andar namantran Ho Jana chahiye
Advocate_Dheeraj
कभी भी हो सकता है
कोई टाइम लिमिट नही है
JATIN
Sir can a registered will be rectified for wrong address mentioned in will and the executant of will had died ..we can give a valid reason for wrong address mentioned
Advocate_Dheeraj
yes by giving an application to tehasildar, SDM or collector. because intention of the person was about the same property.
but it not should be a biggest correction.
I thing you have taken advise on phone call also.
Swapnil katiyar
क्या रजिस्टर्ड वसीयत के लिए जरूरी है कि जिस शहर में संपत्ति हो उसी शहर की तहशील में कराई जाय?
Advocate_Dheeraj
आप जहा भी रहते है उसी पते के आधार पर वसीयत कर सकते है | आपकी प्रॉपर्टी चाहे उस जगह नही हो जब भी |
Anuj Chopra
Sir.. I thank you from my heart for sharing such a valuable information. This is really a great help for the people like me. Please also advise the website address of Delhi Registrar.
Advocate_Dheeraj
thank you madam, will do work for website link of registrar offices ?
Prakash verma
वसीयत नामा का आवेदन पत्र का प्रारूप बताये
Advocate_Dheeraj
कोई अलग से पारूप नही होता है आप सादे पेपर पर अपनी बात लिख्र कर दे सकते है सिर्फ बात समझ में आनी चाहिए
अच्छा होगा की इसे आप किसी अच्छे वकील साहब से बनवा ले | ताकि आगे को समस्या नही आये